जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर अब नहीं लगेगा जीएसटीः निर्मला सीतारमण

जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर अब नहीं लगेगा जीएसटीः निर्मला सीतारमण

जीएसटी परिषद ने पॉलिसी धारकों को बड़ी राहत दी है। अब व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम सस्ते हो जाएंगे। दरअसल, इन बीमा उत्पादों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट दे दी गई है। संशोधित दरें 22 सितंबर, नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी। 

सभी तरह की व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी और उनके पुनर्बीमा पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के बाद आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में ऐलान किया कि सभी तरह की व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी और उनके पुनर्बीमा पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इनमें टर्म लाइफ, यूलिप या एंडोमेंट पॉलिसी शामिल हैं। फिलहाल इन पर अभी 18 फीसदी जीएसटी लगता है।

जीएसटी परिषद के फैसले के बाद अब इनपर पूरी तरह से दी जाएगी छूट

उन्‍होंने बताया कि जीएसटी परिषद के फैसले के बाद अब इनपर पूरी तरह से छूट दी जाएगी। इस बदलाव के साथ सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियां- जिनमें टर्म लाइफ, यूलिप और एंडोमेंट प्लान शामिल हैं और साथ ही उनका पुनर्बीमा भी अब शून्य जीएसटी श्रेणी में आ जाएगा। यह छूट सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों जिनमें फैमिली फ्लोटर और वरिष्ठ नागरिक योजनाएं शामिल हैं और उनके पुनर्बीमा पर भी लागू होगी। 

आम आदमी के लिए यह हो जाएगा अधिक किफायती 

निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा पर जीएसटी समाप्त करने से आम आदमी के लिए यह अधिक किफायती हो जाएगा। इससे देशभर में बीमा कवरेज के विस्तार में मदद मिलेगी। उन्‍होंने बताया कि बीमा के अलावा जीएसटी परिषद ने कई आवश्यक वस्तुओं पर भी कर दरों में कटौती की है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में 33 जीवन रक्षक दवाओं पर 12 फीसदी से जीएसटी की दर को शून्य कर दिया गया है, जबकि कैंसर, दुर्लभ और दीर्घकालिक बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली तीन महत्वपूर्ण दवाओं को भी कर मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा यूएचटी दूध, पनीर और रोटी, चपाती और पराठे जैसी सभी भारतीय रोटियों पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। नई दरें 22 सितंबर से पूरे देश में लागू होंगी।