प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित शिकायतों एवं समस्याओं के निराकरण के लिए नवीन टोल फ्री हेल्प लाईन नंबर 1515 जारी 

pradhaanamantree maatr vandana yojana se sambandhit shikaayaton evan samasyaon ke niraakaran ke lie naveen tol phree help laeen nambar 1515 jaaree

    राजनांदगांव 30 अक्टूबर 2025।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नवीन पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा नवीन पात्र हितग्राहियों एवं आवेदकों से प्राप्त शिकायतों के सुगम निवारण के लिए नवीन टोल फ्री हेल्प लाईन नंबर 1515 जारी किया गया है। हितग्राही नवीन टोल फ्री हेल्प लाईन नम्बर के माध्यम से अपनी शिकायतों व समस्याओं का समाधान आसानी से प्राप्त कर सकते है। नवीन टोल फ्री हेल्प लाईन नम्बर की सभी सुविधाए पूर्व में जारी हेल्प लाईन नम्बर के अनुसार ही होगी। नवीन हेल्प लाईन नम्बर 1515 का व्यापक प्रचार-प्रचार किया जा रहा है, ताकि शिकायतों का प्रभावी निराकरण कर अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दियाया जा सके। इससे पूर्व प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए टोल फ्री नम्बर 14408 जारी किया गया था। 
    उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना केन्द्र एक महत्वकांक्षी योजना है। जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार एवं मजदूरी के क्षति के एवज में नकद राशि के रूप में आंशिक क्षतिपूर्ति प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से जिले की पात्र गर्भवती एवं शिशुवती महिलाएं लाभांवित हो रही है। योजना के तहत पात्र महिला को पहले बच्चें के जन्म पर 2 किस्तों में, गर्भावस्था के पंजीयन पर एवं 6 महिने के भीतर एक बार प्रसव पूर्व जांच कराये जाने पर पहली किस्त के रूप में 3000 रूपए एवं दूसरी किस्त के रूप में 2000 रूपए बच्चें के जन्म के पंजीकरण तथा बीसीजी, पोलियो, डीटीपी एवं हिपेटाइसिस बी या इसके समानांतर प्रथम चक्र का टीका लगाये जाने के बाद प्रदान की जाती है। वही दूसरी संतान बालिका होने पर एकमुश्त 6000 रूपए की राशि प्रदान की जाती है। योजना का लाभ लेने महिला का बैंक खाता आधार सिडिंग होना आवश्यक है। राशि का भुगतान डीबीटी मोड के माध्यम से लाभार्थी के खाते में किया जाता है। हितग्राही को आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकरण कराना आवश्यक है। फर्म के साथ स्वयं, पति या परिवार के सदस्य का मोबाईल नंबर, महिला के बैंक खाते का विवरण, जच्चा-बच्चा कार्ड, आधार कार्ड का विवरण जमा करना होता है। पात्रता हेतु राशनकार्ड, आयुष्मान कार्ड, ई-श्रम कार्ड या मनरेगा जॉब कार्ड जमा करना होगा। साथ ही दूसरी संतान बालिका के जन्म पंजीकरण एवं बालिका के प्रथम चक्र का संपूर्ण टीकाकरण पूर्ण होना आवश्यक है। योजना का लाभ लेने हेतु एलएमपी (अंतिम माहवारी) से 570 दिवस अथवा बच्चें के जन्म के 270 दिवस के भीतर आवेदन किया जा सकता है। निर्धारित अवधि और पात्रता को पूरा करने वाले हितग्राही जो योजना का लाभ लेने से वंचित रह गये हो, वह योजना का लाभ लेने के लिए अपने निकटस्थ आंगनबाड़ी केन्द्र से सीधे संपर्क कर सकते है अथवा मोबाईल एप (https://pmmvy.wcd.gov.in/apk/PMMVYsoft.apk) के माध्यम से भी आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग के दूरभाष क्रमांक 9406136904 और 7804905439 पर कार्यालयीन समय पर या हेल्प लाईन नंबर 1515 पर भी संपर्क कर योजना का लाभ उठा सकते है।