कमिश्नर ने दिया ध्वस्त समाधि स्थल पर स्थगन आदेश
कटनी/न्यूज लाइफ। रबर फैक्ट्री रोड स्थित पुरातत्वविद भूतपूर्व डिप्टी कमिश्नर डॉ हीरालाल राय की समाधि स्थल पर जबलपुर कमिश्नर न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी किया है। ध्वस्त समाधि स्थल को लेकर अधिवक्ता निशांत राय ने मामला कमिश्नर न्यायालय में लगाया था। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2020 को लोडिंग के लिए समाधि स्थल को तोड़ दिया गया था। शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया था। 3 जनवरी को अपर कलेक्टर के द्वारा निर्माण स्थल पर स्थगन आदेश जारी किया गया। बाद में 1 फरवरी को स्थगन आदेश हटा दिया गया। जिसके बाद वे कमिश्नर न्यायालय की शरण लिए। जिसमें न्यायालय ने उक्त जगह पर किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। आदेश के पालन में उपरोक्त संपत्ति पर कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता इसके अतिरिक्त संपत्ति विक्रय और उसका रूप भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता।