DA बंद होने का दावा गलत: सरकार ने सोशल मीडिया अफवाह का किया खंडन

DA बंद होने का दावा गलत: सरकार ने सोशल मीडिया अफवाह का किया खंडन

सोशल मीडिया पर वायरल उस संदेश को सरकार ने खारिज कर दिया है, जिसमें दावा किया गया था कि वित्त अधिनियम 2025 के तहत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) वृद्धि और भविष्य की वेतन आयोग सुविधाएं मिलना बंद हो जाएंगी।

सरकार ने X पर पोस्ट करते हुए स्पष्ट किया, “यह दावा फर्जी है। CCS (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37 में केवल इतना संशोधन किया गया है कि अगर किसी PSU में समायोजित (absorbed) कर्मचारी को दुर्व्यवहार के कारण बर्खास्त किया जाता है, तो उसके सेवानिवृत्ति लाभ जब्त हो जाएंगे।”

यह संशोधन केवल CCS (पेंशन) नियम, 2021 के एक सीमित वर्ग पर लागू होता है, जहां डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर तथा वित्त मंत्रालय से परामर्श के बाद नियम 37(29C) में बदलाव किया गया।

इसका असर केवल उन पूर्व सरकारी कर्मचारियों पर होगा, जो बाद में किसी PSU में समाहित हुए थे—और उनके सेवानिवृत्ति लाभ तभी जब्त होंगे, जब उन्हें PSU से दुर्व्यवहार के कारण हटाया या बर्खास्त किया जाए।

सरकार की फैक्ट-चेक इकाई ने बताया कि वायरल संदेश में गलत दावा किया गया था कि वित्त अधिनियम 2025 ने 1982 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को रद्द कर दिया है।

यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की Terms of Reference को मंजूरी दे दी है, जिसे अपनी रिपोर्ट 18 महीनों में पेश करनी होगी।

-(इनपुटःएजेंसी)